बिहार में जारी छात्र आंदोलन और संभावित उपद्रव की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकों में सोशल मीडिया और मैसेजिंग सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। गृह विभाग के आदेश के अनुसार यह रोक 24 जुलाई दोपहर 12:30 बजे से 26 जुलाई सुबह 10 बजे तक पुलिस सब-डिवीजन टाउन-1 और टाउन-2 क्षेत्रों में प्रभावी रहेगी।
प्रतिबंध के तहत Facebook, WhatsApp, X (पूर्व में Twitter), Instagram, Telegram समेत करीब 24 सोशल नेटवर्किंग और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म प्रभावित रहेंगे। कुछ ब्रॉडबैंड संचार सेवाओं पर भी रोक लगाई गई है। सरकार ने यह कार्रवाई Telecommunications Act, 2023 के प्रावधानों के तहत कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों व भ्रामक संदेशों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से की है।

हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि बैंकिंग, रेलवे, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सरकारी एवं आपातकालीन इंटरनेट सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सौंपी गई है।
प्रशासन का कहना है कि छात्र आंदोलन के बीच सोशल मीडिया के दुरुपयोग और अफवाहों को रोकने के लिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है तथा पूरे क्षेत्र की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
@MUSKAN KUMARI





