मुजफ्फरपुर:
9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत इस बार आम जनता, खासकर वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत लेकर आ रही है। शहर के सिकंदरपुर स्टेडियम में लगाए जाने वाले विशेष स्टॉल पर ट्रैफिक चालानों का ऑन-द-स्पॉट निपटारा किया जाएगा, जिससे वर्षों से लंबित मामलों से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने जिलावासियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर सुलहनीय मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करें। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल अदालतों पर बोझ कम करेगी, बल्कि आम जनता को त्वरित न्याय भी दिलाएगी।
इस अभियान के तहत “एकमुश्त यातायात चालान निपटारा योजना 2026” लागू की गई है, जिसके अंतर्गत 90 दिनों से अधिक पुराने चालानों पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) के अनुसार, यह कदम ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों को कानूनी झंझटों से राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

योजना के तहत धारा 179, 180, 181, 183, 184A, 184B, 184E और 190(2) जैसे मामलों में जुर्माने में भारी छूट दी जा रही है। बिना लाइसेंस वाहन चलाना, ओवरस्पीडिंग, हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनना, बीमा न होना जैसे मामलों में लोगों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
हालांकि, शराब पीकर गाड़ी चलाना, खतरनाक ड्राइविंग, मोबाइल का उपयोग करते हुए ड्राइविंग, ओवरलोडिंग और नाबालिग द्वारा वाहन चलाने जैसे गंभीर मामलों में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और इन पर सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर स्टॉल पर पहुंचें और यूपीआई या नकद माध्यम से अपने चालानों का निपटारा करें। यह लोक अदालत न केवल आर्थिक राहत प्रदान करेगी, बल्कि कानून और जनता के बीच विश्वास को भी मजबूत करेगी।
@MUSKAN KUMARI







