बिहार कैबिनेट के 31 फैसलों पर मुहर: पंचायतों को टैक्स वसूलने का अधिकार, 2011 की जनगणना के आधार पर होगा नया परिसीमन

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में 31 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य की ग्राम पंचायतों का वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर नए सिरे से परिसीमन कराया जाएगा। इस कदम से स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिलेगी, विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, संतुलित प्रतिनिधित्व और जनसुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

कैबिनेट ने ‘ग्राम पंचायत कर, दर एवं शुल्क नियमावली, 2026’ को भी मंजूरी दी है। इसके तहत अब ग्राम पंचायतों को होल्डिंग टैक्स, पेशा, व्यापार, उद्योग, पंचायत सेवाओं और अन्य निर्धारित शुल्क वसूलने का अधिकार मिलेगा। इससे पंचायतों की स्वयं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। बिहार में पहली बार पंचायतों के लिए ऐसी नियमावली लागू की गई है।

बैठक में बिहार खनिज (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई। नए प्रावधानों के तहत खनन क्षेत्रों के छोटे-छोटे ब्लॉक बनाकर पट्टे दिए जाएंगे और क्रशर मशीन लगाने की न्यूनतम दूरी 500 मीटर से बढ़ाकर 2 किलोमीटर कर दी गई है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और सरकारी राजस्व में वृद्धि करना है।

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इसके अलावा राज्य की जेलों में तैनात भूतपूर्व सैनिक सह कक्षपालों का मासिक मानदेय 19,800 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, जेलों में बंदियों की प्राकृतिक, अप्राकृतिक या आपदा से हुई मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को मुआवजा देने के लिए नई नीति तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है।

@MUSKAN KUMARI

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Author: NCRLOCALDESK

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