मनेर शरीफ दरगाह के संरक्षण पर पटना हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय

पटना। ऐतिहासिक मनेर शरीफ दरगाह, उससे जुड़े तालाब और परिसर के संरक्षण, स्वच्छता, सुरक्षा एवं सौंदर्यीकरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय और जस्टिस सोनी श्रीवास्तव की खंडपीठ ने की।

याचिकाकर्ता मोहम्मद महमूद आलम की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार ने अदालत को बताया कि पटना से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक मनेर शरीफ दरगाह और उससे जुड़े तालाब के रखरखाव, स्वच्छता, संरक्षण और समग्र विकास के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाने की जरूरत है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डॉ. के.एन. सिंह ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय की मांग की। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को दो सप्ताह की मोहलत प्रदान की।

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इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को भी प्रतिवादियों के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को निर्धारित की है।

गौरतलब है कि यह जनहित याचिका मनेर शरीफ दरगाह और उससे जुड़े ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व वाले परिसर के संरक्षण और बेहतर रखरखाव की मांग को लेकर दायर की गई है। अब सभी पक्षों के जवाब के बाद मामले पर आगे सुनवाई होगी।

@MUSKAN KUMARI

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Author: NCRLOCALDESK

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