बिहार पुलिस मुख्यालय ने निरीक्षक से लेकर सिपाही स्तर तक के पुलिसकर्मियों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग की ओर से 21 अगस्त 2026 को जारी पत्र में राज्य के सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों और इकाइयों को अंतर-जिला और अंतर-क्षेत्र तबादले की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है।
बिहार पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2022 के तहत निरीक्षक से सिपाही स्तर के पुलिसकर्मियों के लिए एक जिले में अधिकतम 5 साल, एक रेंज में 8 साल और विभिन्न इकाइयों में कुल 8 साल की कार्यावधि निर्धारित है। निर्धारित अवधि पूरी कर चुके कर्मियों के स्थानांतरण का फैसला पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित स्थानांतरण समिति करेगी।
मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्रावधि की गणना पुलिस आदेश संख्या 322/2022 के अनुसार होगी और इसके लिए 31 अगस्त 2026 को कट-ऑफ तिथि माना जाएगा। वहीं, जिन पुलिसकर्मियों की सेवानिवृत्ति में दो साल से कम समय बचा है, उन्हें स्थानांतरण के विचारण क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा।

पात्र पुलिसकर्मियों की सूची संबंधित पुलिस इकाइयों और क्षेत्रीय चयन पर्षद से हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में मांगी गई है। SSP और SP को सूची में दर्ज आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। किसी भी तरह की गलती पाए जाने पर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी की जवाबदेही तय होगी।
@MUSKAN KUMARI





