खान सर के अंगरक्षकों को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज; 20 जून को होगी अहम सुनवाई

पटना। चर्चित शिक्षक खान सर के अंगरक्षकों को फिलहाल अदालत से राहत नहीं मिली है। पटना की अदालत ने मंगलवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अब मामले में 20 जून को महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, जिस पर सभी पक्षों की नजरें टिकी हुई हैं।

जानकारी के अनुसार, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान पूरे मामले की केस डायरी तलब की गई है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 जून को निर्धारित की है, जहां यह तय हो सकता है कि आरोपी पक्ष को राहत मिलेगी या उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

बताया जाता है कि घटना के कुछ दिनों बाद पुलिस ने केस डायरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रस्तुत की थी। केस डायरी का अवलोकन करने के बाद मजिस्ट्रेट ने संबंधित धाराओं की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद मामला प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पहुंचा, जहां पहली सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच से जुड़े दस्तावेजों और केस डायरी को मंगाने का निर्देश दिया।

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गौरतलब है कि यह मामला खान सर और शिक्षक रौशन आनंद के बीच हुए विवाद के बाद सुर्खियों में आया था। विवाद के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी क्रम में खान सर के अंगरक्षक की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।

इस विवाद ने उस समय और तूल पकड़ लिया था, जब रौशन आनंद के भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस जांच में दोनों घटनाओं को अलग-अलग घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है और मामले की जांच जारी है।

इस बीच रौशन आनंद को पहले ही अदालत से जमानत मिल चुकी है। ऐसे में अब सबकी निगाहें 20 जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। कानूनी जानकारों का मानना है कि यह सुनवाई पूरे मामले की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। फिलहाल अदालत ने किसी भी पक्ष को राहत देने से पहले केस डायरी और जांच से जुड़े दस्तावेजों के विस्तृत अध्ययन का फैसला किया है।

@MUSKAN KUMARI

NCRLOCALDESK
Author: NCRLOCALDESK

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