यूपी सरकार ने संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं करने वाले 68 हजार से अधिक राज्य कर्मचारियों का वेतन फिलहाल रोक दिया है। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन देना अनिवार्य होगा, अन्यथा फरवरी में जनवरी माह का वेतन नहीं मिलेगा।
प्रदेश में आठ लाख से अधिक राज्य कर्मचारी हैं। सचिव स्तर से जारी आदेश में कहा गया था कि एक जनवरी से पोर्टल पर संपत्ति विवरण दर्ज करने की सुविधा शुरू कर दी गई है। सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए थे कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों से समयसीमा के भीतर जानकारी भरवाना सुनिश्चित करें।
सरकार ने चेतावनी दी है कि तय सीमा में संपत्ति विवरण न देने को प्रतिकूल माना जाएगा। साथ ही एक फरवरी 2025 के बाद होने वाली विभागीय पदोन्नति समितियों (DPC) की बैठकों में ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रमोशन पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
@MUSKAN KUMARI







