Lakhimpur Violence : सुप्रीम court, में आज होगी सुनवाई, केंद्रीय मंत्री का बेटा भी आरोपित

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सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, केंद्रीय मंत्री का बेटा भी आरोपित

(Supreme court) में लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में बुधवार को सुनवाई होगी. लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी. चीफ जस्टिस एनवी रमण (NV Raman), जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की एक पीठ मामले पर सुनवाई करेगी.

इसी पीठ ने आठ लोगों की ‘बर्बर’ हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर आठ अक्टूबर को असंतोष व्यक्त किया था. मामले में अभी तक केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. सीजेआई को एक पत्र लिखकर दो वकीलों ने घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की थी, जिसमें सीबीआई को भी शामिल किया जाए. इसके बाद ही शीर्ष अदालत ने मामले पर सुनवाई शुरू की.

गौरतलब है कि किसानों का एक समूह (utter pradesh) के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ तीन अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था. तभी लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी (कार) ने चार किसानों को कुचल दिया. इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के दो कार्यकर्ताओं और एक चालक की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी, जबकि हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी.

सभी उपचारात्मक कदम उठाने होंगे – सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने आठ अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के आरोपियों को गिरफ्तार ना करने के कदम पर सवाल उठाए थे और साक्ष्यों को संरक्षित रखने का निर्देश दिया था. पीठ ने कहा था कि कानून सभी आरोपियों के खिलाफ समान रूप से लागू होना चाहिए और आठ लोगों की बर्बर हत्या की जांच में विश्वास जगाने के लिए सरकार को इस संबंध में सभी उपचारात्मक कदम उठाने होंगे. राज्य सरकार की ओर से वकील ने आठ अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को आश्वासन दिया था कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि आप हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए. चीफ जस्टीस ने पूछा था कि 302 के मामले अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि मामले की जांच कोई दूसरी एजेंसी से करा सकता है. हालांकि वह सीबीआई से मामले को जांच करवाने के पक्ष में नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार के वकील ने हमें भरोसा दिया है कि वो सरकार से इस मामले की जांच किसी दूसरी एजेंसी से कराने को कहेंगे ताकि इस मामले में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो सके.

जांच के लिए रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई
यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा था कि लखीमपुर में कानून व्यवस्था बनाने के लिए एसीपी रैंक के नौ अधिकारी, डीवाई एसपी रैंक के 11 अधिकरी, 20 एसएचओ, दो कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ), 2 कंपनी सशस्त्र सीमा बल (SSB), दो कंपनी पीएसी और दो सौ कांस्टेबल की तैनाती की है. लखीमपुर की घटना की जांच के लिए रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई.

बता दें कि किसानों के अनेक संगठन तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले साल नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं. पंजाब से शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे-धीरे दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी फैल गया. इसी को लेकर किसान जगह-जगह बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं. जहां भी बीजेपी सरकार के मंत्री किसी कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो किसान भी वहीं पहुंचते हैं और फिर विरोध करते हैं.

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