बिहार सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में बड़ा अवसर देते हुए वनरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद यह व्यवस्था लागू की गई है।
नई अधिसूचना के अनुसार, सामान्य, ईडब्ल्यूएस और सभी आरक्षित वर्गों के भीतर पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। हालांकि, यह सुविधा केवल बिहार के स्थायी निवासी पूर्व अग्निवीरों के लिए होगी। यदि किसी श्रेणी में पात्र पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो रिक्त पद सामान्य भर्ती प्रक्रिया के तहत भरे जाएंगे। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 में संशोधन किया गया है।

वहीं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भी अपने स्थानांतरण आदेश में संशोधन करते हुए 192 राजस्व कर्मचारियों की पोस्टिंग उनके गृह जिले या आसपास के जिलों में कर दी है। इससे पहले 14 जुलाई को तीन हजार से अधिक कर्मचारियों का तबादला किया गया था, जिसके बाद दूरस्थ जिलों में पोस्टिंग को लेकर कई शिकायतें मिली थीं।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि स्थानांतरण का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के साथ कर्मचारियों की सुविधा का भी ध्यान रखना है। सरकार के इन दोनों फैसलों को रोजगार और प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
@MUSKAN KUMARI





