वोटिंग के दिन मिलेगी पेड छुट्टी: कर्मचारियों के अधिकार पर चुनाव आयोग सख्त

नई दिल्ली:

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को एक अहम घोषणा करते हुए कहा है कि आगामी आम चुनावों और उपचुनावों के दौरान मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश (पेड छुट्टी) दी जाएगी। आयोग का यह फैसला निजी, औद्योगिक, व्यापारिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के साथ-साथ दिहाड़ी और अस्थायी श्रमिकों पर भी लागू होगा।

आयोग ने अपने प्रेस नोट में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135बी का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि मतदान के अधिकार रखने वाले हर कर्मचारी को वोट डालने के लिए छुट्टी मिलना अनिवार्य है। इस दौरान किसी भी कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती।

यह आदेश असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ-साथ गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा की आठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों पर भी लागू होगा। आयोग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा।

कब-कहां होगी वोटिंग?

मतदान 9 अप्रैल को असम, केरल, पुडुचेरी, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में होगा। वहीं तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। सभी राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें भी मतदान के लिए पेड हॉलिडे दिया जाएगा, बशर्ते वे संबंधित क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हों।

ईसीआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि हर मतदाता बिना किसी बाधा के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सके।

@MUSKAN KUMARI

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Author: NCRLOCALDESK

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