वायरल वीडियो मामले में अनंत सिंह को राहत, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक

Anant Singh से जुड़े कथित वायरल वीडियो विवाद ने एक बार फिर बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। गोपालगंज से जुड़े इस हाई-प्रोफाइल मामले में एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने फिलहाल विधायक को बड़ी राहत देते हुए अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

यह मामला Gopalganj जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र स्थित सेमराव गांव में 2 मई को आयोजित एक उपनयन संस्कार समारोह से जुड़ा है। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान मौजूद विधायक अनंत सिंह से संबंधित कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें कथित तौर पर हथियार लहराने और आपत्तिजनक गानों पर प्रदर्शन जैसी गतिविधियां दिखाई गईं।

वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई।

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सुनवाई के दौरान विधायक पक्ष ने अदालत में दलील दी कि वायरल वीडियो संदिग्ध है और उसमें एडिटिंग या तकनीकी छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बदलाव किए जाने की आशंका हो सकती है और फुटेज में किसी हथियार की स्पष्ट पुष्टि नहीं होती।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल विधायक के खिलाफ किसी कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राहत केवल Anant Singh को दी गई है, जबकि मामले में नामजद अन्य आठ आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

मामले की अगली सुनवाई 30 मई को निर्धारित की गई है। अब इस पर राजनीतिक दलों, कानूनी विशेषज्ञों और आम लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। यह मामला अब केवल कानूनी विवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट की विश्वसनीयता और एआई तकनीक के संभावित दुरुपयोग को लेकर भी बहस का विषय बन गया है।

@MUSKAN KUMARI

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Author: NCRLOCALDESK

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