बिहार में ‘वन टाइम ट्रैफिक चालान सेटलमेंट योजना’ लागू, आधी राशि देकर निपटेंगे पुराने ई-चालान

पटना। बिहार सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए ‘एकमुश्त यातायात चालान निबटान योजना-2026’ लागू कर दी है। इस योजना के तहत पुराने लंबित ई-चालानों का निपटारा अब केवल 50 प्रतिशत राशि जमा कर किया जा सकेगा।

परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना इंश्योरेंस समेत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े पुराने ई-चालानों पर यह योजना लागू होगी। इससे लंबे समय से लंबित चालानों से परेशान लाखों वाहन मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, योजना तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है और वित्तीय वर्ष 2026-27 तक प्रभावी रहेगी। 90 दिनों से अधिक पुराने लंबित चालानों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा, ताकि मामलों का तेजी से समाधान हो सके।

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परिवहन विभाग का कहना है कि लंबित चालानों के कारण कई वाहन मालिकों को वाहन ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन और अन्य प्रक्रियाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नई व्यवस्था लागू होने से इन प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

सड़क परिवहन विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला आम लोगों को राहत देने के साथ-साथ सरकार के लिए राजस्व वसूली का भी प्रभावी माध्यम साबित हो सकता है। इससे अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ कम होगा और पुराने मामलों का तेजी से निपटारा संभव हो सकेगा।

योजना को लेकर वाहन चालकों में उत्साह देखा जा रहा है। खासकर छोटे वाहन मालिकों, ऑटो चालकों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए यह योजना बड़ी राहत मानी जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी और यातायात व्यवस्था अधिक अनुशासित होगी।

@MUSKAN KUMARI

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Author: NCRLOCALDESK

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