पटना कोचिंग विवाद और फायरिंग केस में खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने दो बॉडीगार्ड्स की जमानत भी की मंजूर

पटना: चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद जिला जज की अदालत ने खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका मंजूर कर ली। इस फैसले के बाद बेऊर जेल में बंद दोनों अंगरक्षकों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

जानकारी के मुताबिक, जिला जज रूपेश देव की अदालत में खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इससे पहले 10 जुलाई को जज के अनुपस्थित रहने के कारण सुनवाई टल गई थी और अगली तारीख 13 जुलाई तय की गई थी।

यह मामला पटना के कोचिंग संस्थानों के बीच कथित वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा बताया जा रहा है। खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालक रोशन आनंद के बीच पोस्टर लगाने, छात्रों के रिजल्ट और कोचिंग के प्रचार-प्रसार को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे-धीरे आरोप-प्रत्यारोप, हंगामा, तोड़फोड़ और फायरिंग के आरोपों तक पहुंच गया।

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जून 2026 में खान सर के कोचिंग सेंटर पर कथित हमले और तोड़फोड़ के बाद मामला और गरमा गया था। खान सर ने घटना के पीछे विरोधी पक्ष के लोगों का हाथ होने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की।

मामले की जांच के दौरान खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स पर भी आरोप लगे और उन्हें गिरफ्तार कर बेऊर जेल भेज दिया गया था। अब अदालत से जमानत मिलने के बाद खान सर पक्ष को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच जारी रहेगी।

@MUSKAN KUMARI

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Author: NCRLOCALDESK

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