पटना: चर्चित कोचिंग विवाद मामले में मशहूर शिक्षक को मंगलवार को भी अग्रिम जमानत नहीं मिल सकी। पटना सिविल कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका और उनके दो सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में हथियारों से जुड़े दस्तावेज तलब करते हुए अगली सुनवाई 3 जुलाई के लिए निर्धारित कर दी। हालांकि, कोर्ट ने अगली सुनवाई तक खान सर को मिली अंतरिम सुरक्षा (इंटरिम प्रोटेक्शन) जारी रखी है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक बनी रहेगी।
सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि दोनों सुरक्षा गार्डों के पास मौजूद हथियारों का इस्तेमाल कथित तौर पर दहशत फैलाने के उद्देश्य से किया गया था। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि गार्डों की ओर से फायरिंग की गई, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई। इसी आधार पर दोनों गार्डों की जमानत का विरोध किया गया।

वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद मौआर ने अदालत में दलील दी कि दोनों सुरक्षा गार्डों के पास मौजूद हथियार पूरी तरह लाइसेंसी हैं। उन्होंने कहा कि हथियारों से संबंधित सभी वैध दस्तावेज जांच के दौरान पुलिस ने जब्त कर लिए हैं, इसलिए फिलहाल उन्हें अदालत में पेश करना संभव नहीं है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले के जांच अधिकारी (आईओ) और लोक अभियोजक को निर्देश दिया कि वे हथियारों से जुड़े सभी दस्तावेज अगली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि दस्तावेजों की जांच के बाद ही जमानत याचिकाओं पर फैसला लिया जाएगा। इसी कारण मामले की सुनवाई 3 जुलाई तक स्थगित कर दी गई।
गौरतलब है कि यह मामला हाल ही में हुए कोचिंग विवाद से जुड़ा है, जिसमें खान सर और शिक्षक रौशन आनंद समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई और सुरक्षा गार्डों द्वारा फायरिंग की घटना भी सामने आई। इसी मामले में खान सर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है, जबकि उनके दोनों गार्ड नियमित जमानत की मांग कर रहे हैं। अब 3 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
@MUSKAN KUMARI





