बिहार के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस पर 100% उपस्थिति अनिवार्य, झंडोत्तोलन के नियम तय

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने 15 अगस्त 2026 को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने समारोह को गरिमापूर्ण तरीके से आयोजित करने और भारतीय झंडा संहिता, 2002 के नियमों का पूरी तरह पालन करने का निर्देश दिया है।

शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) यतीन्द्र कुमार पाल की ओर से सभी DEO, DPO और BEO को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में सभी शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं की शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

कौन करेगा झंडोत्तोलन?

निर्देश के अनुसार, विद्यालय में सबसे पहले विद्यालय प्रबंध समिति या शिक्षा समिति के अध्यक्ष झंडोत्तोलन करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रधानाध्यापक और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय के वरीय शिक्षक यह जिम्मेदारी निभाएंगे।

अगर समिति अध्यक्ष की जगह कोई प्रतिनिधि भेजते हैं, तो प्रतिनिधि को कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक शामिल किया जाएगा, लेकिन उसे झंडोत्तोलन की अनुमति नहीं होगी।

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अभिभावकों को भी बुलाने का निर्देश

विद्यालय प्रधानों को प्रबंध समिति और शिक्षा समिति के सभी सदस्यों को समारोह में आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, विद्यार्थियों के माध्यम से उनके अभिभावकों को भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेजा जाएगा।

तय क्रम में होगा कार्यक्रम

शिक्षा विभाग ने समारोह के लिए कार्यक्रम का क्रम भी निर्धारित किया है। शुरुआत राष्ट्रगीत से होगी, इसके बाद झंडोत्तोलन, राष्ट्रगान, भाषण या संबोधन और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम का समापन भी राष्ट्रगीत और अंत में राष्ट्रगान के साथ किया जाएगा।

विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में इन दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जाए।

@MUSKAN KUMARI

NCRLOCALDESK
Author: NCRLOCALDESK

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