आदेश की अवहेलना पर थानाध्यक्ष के खिलाफ गैरजमानती वारंट, पुलिस महकमे में हलचल

मुंगेर, बिहार: आदेशों की लगातार अवहेलना और न्यायालय की मांग के बावजूद आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर मुंगेर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुफस्सिल थाना के थानाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-7 संतोष कुमार-2 की अदालत ने यह आदेश 1 जून को पारित किया।

मामला मुफस्सिल थाना कांड संख्या 157/2010 और सेशन वाद संख्या 92/2011 से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने मुख्य अभियुक्त मो. सत्तार के मृत्यु प्रतिवेदन की मांग की थी। बार-बार निर्देश और समय दिए जाने के बावजूद रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके बाद पहले शो-कॉज नोटिस और फिर जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके बावजूद अनुपालन न होने पर अब गैरजमानती वारंट जारी किया गया है।

न्यायालय ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक को भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता ओम प्रकाश पोद्दार के अनुसार, अदालत ने इसे न्यायिक आदेशों की गंभीर अवहेलना मानते हुए सख्त कदम उठाया है।

इस पुराने मामले में वर्ष 2010 की एक छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी और तीन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। बाद में मुख्य अभियुक्त की मृत्यु हो जाने के बावजूद उसका मृत्यु प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे मामला लंबित बना हुआ है।

अदालत की इस कार्रवाई के बाद पुलिस प्रशासन में हलचल तेज हो गई है और पूरे प्रकरण पर न्यायिक एवं प्रशासनिक स्तर पर निगरानी बढ़ गई है।

@MUSKAN KUMARI

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Author: NCRLOCALDESK

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