Patna High Court ने सचिन गुप्ता द्वारा बिहियां नगर पंचायत से जुड़े मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए State Election Commission Bihar को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति Ajit Kumar की एकलपीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर उचित शपथपत्र दाखिल किया जाए।
यह मामला सच्चिन कुमार गुप्ता द्वारा दायर सिविल रिट याचिका संख्या 8076/2026 से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने नगर पंचायत बिहियां से संबंधित आदेश को चुनौती दी है।

अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि 28 अप्रैल 2026 के आदेश पर फिलहाल आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाए। मामले की अगली सुनवाई 30 जून 2026 को होगी।
@MUSKAN KUMARI
Author: NCRLOCALDESK
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