राहुल गांधी मानहानि मामले में बरी, सुल्तानपुर कोर्ट के फैसले से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न
सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत ने सोमवार को मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को बरी कर दिया। फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि राहुल गांधी ने 8 मई 2018 को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी।
कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न
बताया जा रहा है कि फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ खुशी जाहिर की और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए। खबर के मुताबिक, राहुल गांधी सुबह करीब 11:12 बजे कोर्ट रूम में पहुंचे थे और 11:35 बजे अदालत ने फैसला सुना दिया।
पहले काफिले की गाड़ियों की हुई थी टक्कर
इस मामले की सुनवाई के दिन राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपस में टकरा गई थीं। रिपोर्ट के अनुसार, तेज रफ्तार में अचानक ब्रेक लगाए जाने के कारण एक एंबुलेंस समेत पांच गाड़ियां आपस में टकराईं। हालांकि, राहुल गांधी सुरक्षित बताए गए।
Asian Times की अपील: इस मामले से जुड़ी किसी भी नई कानूनी जानकारी या आधिकारिक प्रतिक्रिया के सामने आने पर खबर को अपडेट किया जाएगा।
Author: Noida Desk
मुख्य संपादक (Editor in Chief)





