पटना:
बिहार की नई सरकार ने सरकारी कर्मियों की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब सभी कर्मचारियों के लिए निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचना और बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि कार्य में लापरवाही और देरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जारी निर्देश के मुताबिक, राज्य के सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में कार्य समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक तय किया गया है। दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा। महिला कर्मियों को विशेष छूट देते हुए उनके लिए कार्य समय शाम 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।
वहीं, क्षेत्रीय कार्यालयों में छह दिवसीय कार्य सप्ताह लागू रहेगा, जहां सामान्य समय सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा। सर्दियों (नवंबर से फरवरी) के दौरान समय में बदलाव करते हुए सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक कार्य अवधि तय की गई है। इन कार्यालयों में लंच ब्रेक 1:30 बजे से 2:00 बजे तक रहेगा।
सरकार ने बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य करते हुए कहा है कि कर्मचारियों की उपस्थिति का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। देर से आने पर संबंधित समय को अवकाश में समायोजित किया जाएगा और अवकाश शेष नहीं रहने की स्थिति में वेतन से कटौती की जाएगी।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वेतन भुगतान अब उपस्थिति के आधार पर ही होगा। विशेष परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष को छूट देने का अधिकार दिया गया है, लेकिन नियमित लापरवाही पर सख्त कार्रवाई तय है।
सरकार ने सभी विभागों, जिलाधिकारियों और पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिया है कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। साथ ही अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी स्पष्ट रूप से दिशा-निर्देश देने को कहा गया है।
सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक अनुशासन मजबूत करने और कामकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
@MUSKAN KUMARI







