पटना में धारा 144 लागू, धरना प्रदर्सन पर लगा रोक |

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पटना में धारा 144 लागू

PATNA: आज की सबसे बड़ी खबर ये आ रही हैं की पटना के कई इलाकों में 23 से 25 अगस्त तक धारा 144 लागू दिया गया है। दरअसल, सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह ने 23 से 25 अगस्त तक पटना के शहरी इलाके में धारा 144 लागू कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार ये पता चला हैं की धरना, प्रदर्शन और जुलूस के लिए गर्दनीबाग में स्थल चिन्हित किया गया है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पटना के कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, चाहे वह डाक बंगला चौराहा हो जेपी गोलंबर हो या गांधी मैदान हो हर जगह प्रदर्शनियों का जमावड़ा लगा रहता है। इसके कारण आम लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। इसको देखते हुए गर्दनीबाग के चिन्हित स्थल को छोड़कर जनहित में अन्य क्षेत्रों में धरना, प्रदर्शन और जुलूस पर रोक लगा दिया गया है। अनुमंडल दंडाधिकारी सदर ने इससे जुड़ा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश निर्गत किया गया है। बता दें, 23 से 25 अगस्त तक डाकबंगला चौराहा, गांधी मैदान, बेली रोड और बोरिंग रोड के इलाकों में धारा 144 लागू रहेगा।

आदेश जारी कर कहा गया है कि जो भी प्रदर्शनकारी इसका उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. वहीं, गर्दनीबाग के चिन्हित स्थल पर ही कोई भी संगठन या छात्र प्रदर्शन कर सकेंगे. सोमवार को पटना में सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था.

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