खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला टला, अब 13 जुलाई को कोर्ट सुनाएगा आदेश

पटना: चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को भी कोई फैसला नहीं हो सका। अब इस मामले में 13 जुलाई को सुनवाई होगी और उसी दिन अदालत अग्रिम जमानत पर अपना आदेश सुना सकती है। यह जानकारी खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने दी।

वकील के अनुसार, शुक्रवार को अदालत में मामले की सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय कर दी। इसी दिन खान सर के साथ उनके दो बॉडीगार्ड की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी फैसला आने की संभावना है।

यह मामला 2 जून को पटना में हुए चर्चित खान सर कोचिंग विवाद से जुड़ा है। कोचिंग संस्थान में हुई घटनाओं और उसके बाद की पुलिस कार्रवाई को लेकर दर्ज प्राथमिकी के बाद खान सर ने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

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रौशन आनंद विवाद से जुड़ा मामला

इस पूरे घटनाक्रम में शिक्षक रौशन आनंद की गिरफ्तारी भी चर्चा का विषय रही। उनकी गिरफ्तारी के बाद समर्थकों और कई शिक्षक संगठनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मामला तब और संवेदनशील हो गया, जब रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

प्रिंस यादव की मौत के बाद विपक्षी दलों, छात्र संगठनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं प्रशासन का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच कानून के दायरे में निष्पक्ष तरीके से की जा रही है।

खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर कई दौर की सुनवाई के बाद भी शुक्रवार को कोई आदेश नहीं आ सका। अब 13 जुलाई की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जब अदालत फैजल खान और उनके दोनों बॉडीगार्ड की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अंतिम फैसला सुना सकती है।

@MUSKAN KUMARI

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Author: NCRLOCALDESK

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