बिहार पुलिस के लिए जारी हुआ कोरोना के लिए गाइडलाइन, जानिए किन-किन नियमों का पालन होगा अनिवार्य

287

कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने गाइडलाइन जारी की है। कोरोना से बचाव के लिए रक्षात्मक और निरोधात्मक कार्रवाई के बाबत विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। मुख्यालय ने बैठकें, सरकारी यात्रा और डाक की व्यवस्था समेत अन्य बिंदुओं पर कार्रवाई के साथ सुझाव भी दिए हैं। साफ-सफाई रखने और ड्यूटी के दौरान सभी पुलिसकर्मियों को मास्क पहनने की हिदायत भी दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने सभी रेंज आईजी-डीआईजी, एसएसपी, एसपी, कमांडेंट और प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य को इस बाबत पत्र लिखा है। दिशा-निर्देश के तहत ड्यूटी के दौरान सभी पुलिसकर्कियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं बैठकें, यथासंभव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जो मीटिंग टाले जा सकते हैं उन्हें अगली तारीख के लिए निर्धारित कर दिया जाए। कोरोना से बचाव के लिए विधि-व्यवस्था संधारण के लिए जरूरी यात्राओं को छोड़ बाकी की सरकारी यात्राओं को रद्द करने की सलाह दी गई है।

डाक को लेकर भी की गई व्यवस्था
पुलिस में डाक का काम नहीं रोका जा सकता है। जरूरी कागजात डाक के जरिए पुलिस कार्यालयों और थाना आदि को भेजे जाते हैं। पुलिस मुख्यालय में भी रोजना सैकड़ों डाक आते हैं और भेजे जाते हैं। ऐसे में डाक की प्राप्ति और उसे भेजने के लिए दफ्तरों के एंट्री प्वाइंट पर भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि वह इसे सुनिश्चित करें।

बाहरी लोगों के प्रवेश पर होगा नियंत्रण
पुलिस मुख्यालय ने कोरोना से बचाव के लिए जो रक्षात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं उसके तहत पुलिस कार्यालयों में यथासंभव बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर नियंत्रण रखने को कहा गया है। आवश्यक होने पर बाहरी व्यक्ति जिस अधिकारी से मिलना चाहते हैं उनकी अनुमति होने पर ही कार्यालय में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। किसी को भी बगैर मास्क के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। इसके अलावा भी पुलिस मुख्यालय ने कई बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here