लालू प्रसाद को मिली राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने किया बरी

220
लालू प्रसाद को मिली राहत

सिविल कोर्ट हाजीपुर ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को गवाहों और सबूतों के आधार पर बरी कर दिया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान जाति आधारित टिप्पणी करने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा था।

इससे पहले 18 अगस्त, 2022 को लालू की व्यवहार न्यायालय में पेशी होनी थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वे कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे। बुधवार को लालू लगभग 2 बजे हाजीपुर व्यवहार न्यायालय पहुंचे, जहां कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए उन्हें बरी कर दिया।

बता दें कि साल 2015 में एक चुनावी सभा के दौरान लालू प्रसाद यादव ने खुले मंच से बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई की बात कही थी। इसी को आपत्तिजनक मानते हुए चुनाव आयोग के निर्देश पर तत्कालीन सीओ निरंजन कुमार सिंह ने अपने बयान पर गंगा ब्रिज थाना में मामला दर्ज कराया था। इस मामले के कुल 5 गवाह थे, जिनमें केस की हेयरिंग से पूर्व ही दो गवाह का निधन हो गया था। वहीं तीनों गवाह ने अपनी गवाही देते हुए पूरी बात कोर्ट को बताई थी।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here