फरीदाबाद: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना: सीजेएम सुकिर्ती गोयल

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फरीदाबाद, 09 अगस्त। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) यशवीर सिंह राठौर के दिशा निर्देशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुकिर्ती गोयल की अध्यक्षता में एक कानूनी जागरूकता वर्कशॉप का आयोजन शाही एक्सपोर्ट कंपनी में डीएलएसए के तत्वाधान में किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुकीर्ति गोयल ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों, उनके कर्तव्यों, उनके कानूनों के बारे में जानकारी देना है, ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय के अधिकार से वंचित न रह सके। सीजेएम ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिनमें लीगल सर्विसेज टो एसिड अटैक विक्टिम के बारे में विस्तार पूर्वक वर्कशॉप में उपस्थित महिलाओं को जानकारी दी।

सीजेएम सुकीर्ति गोयल ने वर्कशॉप में कहा कि आगामी 13 अगस्त 2022 को जिला न्यायालय परिसर सेक्टर-12 में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यदि किसी का कोई केस अदालत में पेंडिंग है तो वे अपने केस का लोक अदालत में फैसला करवा सकते हैं। उन्होंने वर्कशॉप में बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं को फ्री में कानूनी कार्रवाई करने या केस डालने के लिए या किसी अन्य द्वारा डाला गए केस के बचाव के लिए वकील फ्री उपलब्ध कराया जाता है। जिसका टाइपिंग व अन्य खर्चा सरकार वहन करती है। यह मौलिक अधिकार है।

उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का हेल्पलाइन नंबर 0129 -226 1898 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अपनी कानूनी समस्या का समाधान कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने टोल फ्री नंबर 1800 180 2057 भी कार्यशाला में उपस्थित महिलाओं से साझा किया। इस अवसर पर शाही एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के जनरल मैनेजर विजय यादव, लेबर निरीक्षक राजेंद्र कुमार, शाही एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डीजीएम अमरदीप व मैनेजर एचआर अनु भाटिया, सीनियर मैनेजर राजेन्द्र आहूजा, डालसा के पैनल अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता सहित अन्य अधिवक्ता और कम्पनी में कार्यरत महिलाएं उपस्थित रही।

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