नई दिल्ली। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में महिला डॉक्टर की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पहचान जाहिर करने पर नाराजगी जताई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सभी उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट में दायर जनहित याचिका में मृतक पीड़िता की पहचान और हैदराबाद सामूहिक दुष्कर्म मामले के चार अभियुक्तों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित करके व्यक्तियों और मीडिया संस्थानों द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 228-ए के ज़बरदस्त उल्लंघन का दावा किया गया है। याचिका में कहा गया है कि विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन पोर्टल्स द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है।
याचिका में कहा गया है कि विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन पोर्टल्स द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने 16 दिसंबर तक यूनियन ऑफ इंडिया, तेलंगाना सरकार और विभिन्न मीडिया समूहों से जवाब मांगा है।