घरेलू टकराव के एक मुद्दे में उच्च न्यायालय ने पति को घर छोड़कर जाने का निर्णय सुनाया है। मद्रास हाई कोर्ट में दाखिल एक याचिका में स्त्री ने आरोप लगाया था कि उसका पति का उसके प्रति बर्ताव अच्छा नहीं है। स्त्री ने न्यायालय से बोला कि अक्सर पति अनियंत्रित और बहुत सख्त रहता है, जिसके कारण घर की शांति भांग होती है। अब कोर्ट ने स्त्री की याचिका को स्वीकार्य करते हुए पति को दूसरी स्थान घर तलाशने का निर्देश दिया है।
अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक पेशे से वकील वी अनुषा ने अपने पति के विरूद्ध पहले से ही फैमिली न्यायालय में तलाक की याचिका पंजीकृत की हुई है। स्त्री ने पति को तलाक के निपटारे तक घर से बाहर रखने के लिए पारिवारिक न्यायालय में ही एक याचिका पंजीकृत की थी। याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायालय ने पति को घर से बाहर रहने का निर्देश देने से इन्कार कर दिया था। निर्णय से क्षुब्ध होकर स्त्री ने उच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन पंजीकृत की थी।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मंजुला ने बोला कि शादी सफल नहीं होने के कारण दोनों में टकराव हो रहे हैं। पत्नी का दावा हैं कि पति सख्त है, जिससे घर में शांति नहीं रहती है। वहीं पति ने बोला कि वह बहुत अच्छा पिता है और उसकी पत्नी अक्सर बाहर घूमती रहती है। पति के मुताबिक उसे घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस मंजुला ने पति को टकराव के निपटारे तक कहीं और घर तलाशने को बोला है।