पटना | एशियन टाइम्स डेस्क
बिहार में विधान परिषद की स्नातक (Graduate) निर्वाचन सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। संभावित उम्मीदवारों के साथ-साथ स्नातक मतदाताओं के बीच भी चुनावी पात्रता को लेकर कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल है—Graduate MLC का चुनाव कौन लड़ सकता है और वोट कौन दे सकता है?
चुनाव लड़ने के लिए Graduate होना जरूरी नहीं
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का स्वयं Graduate होना अनिवार्य नहीं है। उम्मीदवार पर विधान परिषद सदस्य बनने के लिए संविधान और चुनाव कानून में निर्धारित सामान्य पात्रताएं लागू होती हैं।
उम्मीदवार की उम्र कम-से-कम 30 वर्ष होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा उसे मतदाता के रूप में पंजीकृत होना तथा नामांकन से जुड़ी सभी कानूनी और निर्वाचन आयोग की शर्तें पूरी करनी होती हैं। उम्मीदवार किसी ऐसी कानूनी अयोग्यता के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, जिससे वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाए।
Graduate Constituency में वोट कौन दे सकता है?
यह नियम उम्मीदवार से अलग है। Graduate Constituency में वोट देने के लिए मतदाता को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए और निर्धारित योग्यता पूरी करनी होती है।
मुख्य शर्त यह है कि मतदाता के पास संबंधित qualifying date से कम-से-कम तीन वर्ष पहले प्राप्त स्नातक डिग्री या राज्य सरकार द्वारा मान्य समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।
मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए Form 18 के माध्यम से आवेदन किया जाता है और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण देना होता है।
सिर्फ Graduate होना पर्याप्त नहीं
किसी व्यक्ति के पास Graduate की डिग्री है, इसका मतलब यह नहीं कि वह स्वतः Graduate Constituency में वोट डाल सकता है। उसे निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
इसी तरह, Graduate Constituency से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए केवल Graduate होना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। उम्मीदवार को MLC चुनाव के लिए लागू सामान्य पात्रताएं पूरी करनी होंगी।
आसान भाषा में समझें
उम्मीदवार: 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र, भारतीय नागरिकता, मतदाता के रूप में पंजीकरण और अन्य कानूनी पात्रताएं जरूरी।
मतदाता: संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और qualifying date से कम-से-कम तीन वर्ष पहले की स्नातक/मान्य समकक्ष योग्यता होना जरूरी।
बिहार के आगामी Graduate MLC चुनाव को देखते हुए यह अंतर समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उम्मीदवार की पात्रता और Graduate मतदाता की पात्रता अलग-अलग नियमों पर आधारित है।
एशियन टाइम्स डेस्क
Author: Noida Desk
मुख्य संपादक (Editor in Chief)






