बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ना अब पड़ेगा भारी

जनता भी बनेगी सड़क सुरक्षा की प्रहरी, फोटो-वीडियो भेजते ही होगी कार्रवाई

पटना। बिहार में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि आम नागरिक भी कार्रवाई की पहल कर सकेंगे। विभाग ने एक विशेष व्हाट्सएप नंबर 9153971897 और ई-मेल आईडी commandcontrolecenterbihar@gmail.com जारी की है, जहां कोई भी व्यक्ति नियम तोड़ने वालों की फोटो या वीडियो भेज सकता है।

परिवहन विभाग के अनुसार ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट का उपयोग न करना, बाइक पर तीन सवारी बैठाना, गलत दिशा में ड्राइविंग, मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाना और रैश ड्राइविंग जैसे मामलों पर विशेष नजर रखी जाएगी। शिकायत मिलने के बाद उसका सत्यापन कर मोटर वाहन अधिनियम के तहत संबंधित चालक और वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी।

इस व्यवस्था की खास बात यह है कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वालों के लिए किसी प्रकार के इनाम का प्रावधान नहीं है, लेकिन सड़क सुरक्षा को जनभागीदारी से मजबूत करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है।

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परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाने के लिए जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज खुद जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, तब तक सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन के भरोसे पूरी तरह संभव नहीं है।

इस फैसले को लेकर समाज में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे सड़क सुरक्षा की दिशा में क्रांतिकारी पहल बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे निगरानी संस्कृति की शुरुआत मान रहे हैं। हालांकि विभाग का कहना है कि लोगों की जान बचाने और सड़क हादसों को कम करने के लिए यह कदम जरूरी है।

विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे दूसरों की गलतियों की सूचना देने के साथ-साथ खुद भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना और सुरक्षित ड्राइविंग करना अब सिर्फ कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी माना जाएगा।

@MUSKAN KUMARI

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Author: NCRLOCALDESK

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