प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले के सिलसिले में ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका का विरोध किया।
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मिशेल से हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपी ने कानूनी पहुंच के समय अपने वकील को गोपनीय दस्तावेज देने की कोशिश की थी.
“मौजूदा मामले में आगे की जांच अभी भी जारी है और जांच के उद्देश्य के लिए कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अधिकार क्षेत्र में एकत्र करने की आवश्यकता है और इसलिए यह दृढ़ता से आशंका है कि वह गवाहों या सबूतों से छेड़छाड़ करने और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास कर सकता है।” ईडी ने कहा।
ईडी ने अदालत को बताया कि क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने हिरासत में पूछताछ के दौरान अपनी कंपनियों के बैंक स्टेटमेंट और समझौते और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया।ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मिशेल से हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपी ने कानूनी पहुंच के समय अपने वकील को गोपनीय दस्तावेज देने की कोशिश की थी.