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आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के मुखिया ओमप्रकाश चौटाला की सजा पर बहस शुरू हो गई है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला 90 फीसद दिव्यांग हैं। बिना दूसरे की मदद के वह कपड़े भी नहीं पहन सकते। उन्हे जेल भेज कर क्या मिलेगा। वहीं, इस पर सीबीआइ की ओर से ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से पेश दलीलों का विरोध किया गया। सीबीआइ के वकील ने कहा कि खराब सेहत का हवाला देकर सजा में राहत नहीं मांग सकते। यह एक नेता के खिलाफ मुकदमा है जो बहुत बड़ी संख्या के लोगो का प्रतिनिधित्व करते हैं।
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आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के मुखिया ओमप्रकाश चौटाला की सजा पर बहस शुरू हो गई है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला 90 फीसद दिव्यांग हैं। बिना दूसरे की मदद के वह कपड़े भी नहीं पहन सकते। उन्हे जेल भेज कर क्या मिलेगा। वहीं, इस पर सीबीआइ की ओर से ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से पेश दलीलों का विरोध किया गया। सीबीआइ के वकील ने कहा कि खराब सेहत का हवाला देकर सजा में राहत नहीं मांग सकते। यह एक नेता के खिलाफ मुकदमा है जो बहुत बड़ी संख्या के लोगो का प्रतिनिधित्व करते हैं।
कोर्ट में बोले ओपी चौटाला- मैं 90 प्रतिशत विकलांग हूं
बता दें कि ओपी चोटाला वहील चेयर पर बैठकर कोर्ट पहुँचे। जिसके बाद वकील के माध्यम से ओपी चौटाला ने कहा कि मैं जन्म से विकलांग हूं। मुझे जेल में अस्थमा हुआ है, मैं इस केस में कस्टडी में भी रह चुका हूं। मेरी उम्र 87 साल है और मैं 90 प्रतिशत विकलांग हूं। मैं बिना किसी की मदद के कहीं आ-जा नहीं सकता हूं। चौटाला ने कहा कि मुझे स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियां हैं। मेरा इलाज गुड़गांव के मेदांता में भी इलाज चल रहा है। मुझे हार्ट की भी बीमारी है, साथ ही मुझे पेसमेकर भी लगा हुआ है। चौटाला के वकील ने कोर्ट में उनके मेडकिल हिस्ट्री की जानकारी दी। चौटाला के वकील ने कहा उनके फफड़े में भी इंन्फेक्शन है, जिसका इलाज चल रहा है।
किसी दूसरे की सहायता के बिना चल नहीं सकते चौटाला
चौटाला के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई आरोपी दिव्यांग है, तो कोर्ट मानवता के आधार पर कम सजा देने पर विचार कर सकता है। चौटाला के वकील ने कहा कि जितने समय तक चौटाला जेल में रहे हैं, उसको भी सज़ा देते समय कंसीडर किया जाए।चौटाला के वकील ने कहा कि चौटाला बिना किसी दूसरे की सहायता के वो चल नहीं सकते, अपने कपड़े नहीं पहन सकते।ऐसे में कोर्ट सज़ा पर फैसला देते वक़्त उनकी इस कदर खराब सेहत का भी ख्याल रखे।
वकील बोले-हमेशा जांच में दिया सहयोग
चौटाला के वकील ने आगे कहा कि ओपी चौटाला पर 1993-2006 के दरमियान आय से अधिक सम्पति अर्जित करने का आरोप है। यह वक्त 20 साल से भी ज़्यादा का है। इस दरमियान उन्होंने हमेशा जांच में सहयोग दिया है।
सीबीआई ने दीं ये दलीलें
सीबीआई के वकील ने चौटाला के दलीलों का विरोध किया। सीबीआई वकील ने कहा कि स्वास्थ्य का हवाला देकर सजा कम करने की मांग नहीं कर सकते. भ्रष्टचार कम करने के लिए कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए।
सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि इनकी एक पत्नी है और 2 बड़े बच्चे हैं। इनके ऊपर कोई निर्भर नहीं है। सीबीआई के वकील ने कहा भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर के समान है, भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट को ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे समाज में मिसाल दिया जा सके। सीबीआई ने कहा कि आप लीडर हैं, आपके हर आदेश को लोग मानते हैं। अगर लीडर ही इस प्रकार के भ्रष्टाचार करेंगे तो समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कोर्ट को इस मामले में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतनी चाहिए।