16 वर्ष से अधिक उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के लड़के से कर सकती है शादी- हाईकोर्ट
नई दिल्ली: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि 16 साल से अधिक उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सकती है। साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि 16 साल की लड़की को पति संग रहने के लिए जरूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। … Read more