बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी अब तेज़ हो गई है। निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 6 अक्टूबर तक सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मियों के तबादले पूरे कर लिए जाएं। इसके लिए आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव को आधिकारिक पत्र भेजा है।
गृह जिले में तबादला नहीं, तीन साल पूरे करने वालों का ट्रांसफर
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मी का तबादला उसके गृह जिले में नहीं किया जाएगा। वहीं, जिनका कार्यकाल 30 नवम्बर 2025 तक तीन साल पूरा हो रहा है, उनका तबादला अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा
निर्वाचन आयोग ने संकेत दिया है कि 6 अक्टूबर के बाद किसी भी समय बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा हो सकती है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। साथ ही, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश भी 6 अक्टूबर के बाद बिहार का दौरा कर सकते हैं।
मुख्य सचिव, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, विनोद सिंह गुंजनवाल ने यह आदेश मुख्य सचिव, डीजीपी, विकास आयुक्त, सभी अपर मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों को भेजा है। साथ ही, इसकी प्रति मंडलीय आयुक्तों और जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को भी भेजी गई है ताकि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले तबादले पूरे किए जा सकें।
@AT Saumya
 
				Author: BiharlocalDesk
ASAIN TIMES NEWS NETWORK
 
								 
								

 
															




