बिहार में SIR प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तेज, आधार को लेकर उठा विवाद

नई दिल्ली।बिहार में मतदाता सूची शुद्धिकरण और सत्यापन प्रक्रिया (SIR – Voter Verification) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को अहम सुनवाई हुई। अदालत ने स्पष्ट किया कि आधार केवल पहचान पत्र है, नागरिकता का प्रमाण नहीं।

क्या है मामला?

बिहार में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर कई याचिकाएं दायर हुई हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस प्रक्रिया से बिना उचित कारण लाखों मतदाताओं को सूची से हटाने की संभावना है, जिससे मताधिकार प्रभावित हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया था कि मतदाता पहचान के लिए केवल 11 अधिकृत दस्तावेज ही मान्य होंगे, जिनमें आधार भी शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

कोर्ट ने कहा कि आधार पहचान का प्रमाण है, लेकिन नागरिकता साबित नहीं करता।

यदि किसी मतदाता की पहचान पर संदेह है तो आयोग जांच कर सकता है।

कोई भी अवैध प्रवासी मतदाता सूची में शामिल न हो, केवल वास्तविक नागरिकों को ही वोट का अधिकार मिले।

आधार मानने वाले BLO पर कार्रवाई

चुनाव आयोग ने उन BLO अधिकारियों को नोटिस भेजा है, जिन्होंने आधार को मान्य दस्तावेज की जगह सीधा स्वीकार कर लिया। आयोग का कहना है कि 11 दस्तावेजों से बाहर किसी भी पहचान पत्र को मान्यता नहीं दी जा सकती।

65 लाख वोटर्स हटाए गए

इस मामले में अब तक सामने आया है कि बिहार की मतदाता सूची से करीब 65 लाख नाम हटाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि हटाए गए मतदाताओं की सूची और कारण सार्वजनिक किए जाएं ताकि लोग अपनी स्थिति की जांच कर सकें।

अब तक की प्रमुख सुनवाई

29 जुलाई : सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई, याचिकाकर्ताओं ने मताधिकार छिनने की आशंका जताई।

12 अगस्त : कोर्ट ने कहा – हटाए गए मतदाताओं की पूरी जानकारी सार्वजनिक करें।

13 अगस्त : कोर्ट ने 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची मीडिया व अखबारों में प्रकाशित करने का आदेश दिया।

14 अगस्त : कोर्ट ने निर्देश दिया – हर मतदाता का नाम और हटाने का कारण स्पष्ट लिखा जाए।

18 अगस्त : चुनाव आयोग ने हटाए गए वोटर्स की सूची जारी की।

22 अगस्त : ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की अनुमति, आधार को मान्य दस्तावेज माना गया।

1 सितंबर : कोर्ट ने वोटर लिस्ट करेक्शन की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार किया।

आगे क्या?

अब इस मामले पर अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करेगा कि SIR प्रक्रिया के तहत आधार और

अन्य दस्तावेजों को लेकर अंतिम मानक क्या होंगे।

@AT Saumya

BiharlocalDesk
Author: BiharlocalDesk

saumya jha

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