बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पर बड़ा फैसला: अब नए नियमों के तहत दोबारा करना होगा आवेदन

बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के जिला बदलने (इंटर-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर) की प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने पुराने सभी आवेदन रद्द कर दिए हैं और अब शिक्षकों को नई प्रक्रिया के तहत दोबारा आवेदन करना होगा।

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक शिक्षक को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।

“Apply for Transfer” पर क्लिक करने के बाद शिक्षक का प्रोफाइल खुलेगा।

यदि प्रोफाइल में कोई गलती है तो जिला पदाधिकारी से सुधार कराना होगा।

प्रोफाइल सही होने पर शिक्षक को अपनी सेवा संबंधी जानकारी और गृह जिले की जानकारी भरनी होगी।

इसके बाद शिक्षक अधिकतम तीन जिलों का विकल्प प्राथमिकता क्रम में चुन सकेंगे।

आवेदन को Save as Draft करके सुरक्षित रखा जा सकता है।

अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले View Application में सारी जानकारी जांच लें, क्योंकि सबमिट करने के बाद बदलाव संभव नहीं होगा।

ट्रांसफर प्रक्रिया

आवेदन सबमिट करने के बाद शिक्षक चाहें तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया केवल ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से ही होगी।

आवेदन के दौरान किसी तकनीकी समस्या होने पर शिक्षक हेल्प डेस्क नंबर 95223300520 और 9430820499 पर संपर्क कर सकते हैं।

क्यों लिया गया फैसला?

शिक्षा विभाग का कहना है कि इस नई व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और त्रुटिरहित होगी। जिन शिक्षकों ने पहले आवेदन किया था, उन्हें अब नए सिरे से आवेदन करना होगा।

@AT Saumya

BiharlocalDesk
Author: BiharlocalDesk

saumya jha

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