नई दिल्ली
लालू प्रसाद यादव से जुड़े आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। अदालत पहले ही इस मामले में लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय कर चुकी है। सुनवाई को लेकर लालू यादव और राबड़ी देवी दिल्ली में मौजूद हैं, जबकि तेजस्वी यादव भी बीते दिन राजधानी पहुंच चुके हैं।
अदालत ने बताया था ‘साजिश के तहत भ्रष्टाचार’
पिछली सुनवाई में स्पेशल सीबीआई जज विशाल गोगने की अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप तय किए थे। अदालत ने कहा कि मामले में भ्रष्टाचार की साजिश रची गई और इससे आरोपियों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिला।
कोर्ट के अनुसार, यह साजिश लालू यादव की जानकारी में रची गई और उनके परिवार को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया गया।
जमीन के बदले ठेका देने का आरोप
अदालत ने माना कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बेहद कम कीमत पर जमीन दी गई, जिसे रेलवे के ठेके देने के बदले रिश्वत के रूप में देखा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सबूतों की पूरी श्रृंखला पेश की है, जिससे प्रथम दृष्टया व्यापक साजिश का संकेत मिलता है।
हालांकि, आरोपियों ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वे कानूनी रूप से मुकदमे का सामना करेंगे।
किन धाराओं में तय हुए आरोप
अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) व 13(1)(डी) के तहत आरोप तय किए हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोपों में ट्रायल चलेगा।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला उस समय का है जब लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) से जुड़े खानपान ठेके निजी कंपनियों को दिए गए और इसके बदले लालू परिवार को जमीन के रूप में फायदा पहुंचाया गया।
सीबीआई इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और आरोप तय होने के बाद ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।






