पोर्नोग्राफिक और आपत्तिजनक कंटेंट पर तुरंत कार्रवाई नहीं करने पर होगी कानूनी कार्रवाई: केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन डिजिटल माध्यमों को सख़्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे अपने मंचों से पोर्नोग्राफिक, अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री को तत्काल हटाएँ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने स्पष्ट किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और आईटी नियमों के तहत ऐसी सामग्री को होस्ट करना कानूनी अपराध है।
सरकार ने कहा कि यदि किसी प्लेटफॉर्म को अदालत या अधिकृत सरकारी एजेंसी की ओर से नोटिस मिलता है, तो 24 घंटे के भीतर संबंधित सामग्री हटाना अनिवार्य होगा। निर्देशों का पालन न करने पर प्लेटफॉर्म्स की कानूनी सुरक्षा (सेफ हार्बर) समाप्त की जा सकती है और उनके खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी।
मंत्रालय ने यह भी ज़ोर दिया कि सोशल मीडिया कंपनियाँ अपने कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम को मज़बूत करें और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली सामग्री को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाएँ।
@MUSKAN KUMARI







