GRAP स्टेज-4 हटने के बाद BS-3, BS-4 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों को लेकर बदले नियम, ‘नो PUC-नो फ्यूल’ व्यवस्था अभी भी लागू
दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद प्रदूषण नियंत्रण को लेकर लागू GRAP स्टेज-4 को हटा दिया गया है। इसके साथ ही वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। GRAP-4 के दौरान जहां कई श्रेणियों के वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध था, वहीं अब नए नियमों के तहत कुछ वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति दे दी गई है।
स्टेज-4 हटने के बाद BS-3 पेट्रोल वाहन और BS-4 पेट्रोल वाहन अब दिल्ली-NCR में चल सकेंगे। वहीं BS-4 डीजल वाहनों को भी राहत मिली है और वे प्रतिबंध से बाहर कर दिए गए हैं। हालांकि, प्रशासन ने साफ किया है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए ‘नो PUC-नो फ्यूल’ नियम पहले की तरह लागू रहेगा, यानी वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना किसी भी वाहन को ईंधन नहीं मिलेगा।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे निजी वाहनों का सीमित उपयोग करें, सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से परहेज करें। अधिकारियों का कहना है कि अगर वायु गुणवत्ता दोबारा खराब होती है, तो GRAP के सख्त चरण फिर से लागू किए जा सकते हैं।
@MUSKAN KUMARI







