गोरखपुर में मस्जिद गिराने का आदेश: यूपी में और कितनी मस्जिदों पर कार्रवाई?

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गोरखपुर में मस्जिद गिराने का आदेश: यूपी में और कितनी मस्जिदों पर कार्रवाई?

रिपोर्टर: तनवीर आलम शेख

गोरखपुर में घोष कंपनी चौराहे के पास स्थित चार मंजिला मस्जिद को अवैध घोषित कर दिया गया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने इसे नगर निगम की भूमि पर बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाया गया बताया है और इसे गिराने का आदेश जारी किया है। इस पर मस्जिद कमेटी ने मंडलायुक्त के न्यायालय में अपील की थी, जिसकी सुनवाई 11 मार्च 2025 को होगी।

गोरखपुर मस्जिद विवाद: क्या है मामला?

GDA ने 15 फरवरी 2025 को मस्जिद के मुतवल्ली के पुत्र शोएब अहमद को नोटिस जारी किया।

15 दिनों के भीतर स्वयं मस्जिद को गिराने का आदेश दिया गया, अन्यथा प्राधिकरण खुद कार्रवाई करेगा।

मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में अपील की, लेकिन इसी बीच उन्होंने खुद ही मस्जिद को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

उत्तर प्रदेश में और कितनी मस्जिदों पर कार्रवाई?

गोरखपुर की मस्जिद के अलावा उत्तर प्रदेश में अन्य कई धार्मिक स्थलों पर भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है।

1. प्रयागराज: अवैध निर्माण के चलते एक मदरसे और मस्जिद को नोटिस दिया गया।

2. कानपुर: एक पुरानी मस्जिद के पुनर्निर्माण को लेकर कानूनी विवाद बढ़ा।

3. मेरठ: सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को अतिक्रमण बताते हुए कार्रवाई की बात की गई।

मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समुदाय ने इस कार्रवाई को अनुचित बताया और इसे अदालत में चुनौती दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और इसे धार्मिक स्थलों के प्रति प्रशासन की सख्ती बताया।

सरकार और प्रशासन का पक्ष

GDA और स्थानीय प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सरकार के अनुसार, किसी भी धार्मिक स्थल को नियमों का पालन करना होगा, चाहे वह किसी भी धर्म से जुड़ा हो।

क्या होगा आगे?

11 मार्च 2025 को गोरखपुर मस्जिद मामले की सुनवाई होगी। इसके बाद तय होगा कि प्रशासन अपने आदेश पर कायम रहेगा या मस्जिद कमेटी को कोई राहत मिलेगी।

यह रिपोर्ट तनवीर आलम शेख द्वारा तैयार की गई है। अगर आपको इस मामले से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो हमें संपर्क करें।

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