काम की ख़बर :1 अक्टूबर से बदल जाएंगे डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियम, देखें क्या है RBI की गाइड लाइन

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देशभर में डेबिट-क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालो के लिए एक जरूरी खबर है. आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का 1 अक्टूबर से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन नियम बदलने का फैसला लिया गया है.

RBI का कहना है कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव आने के बाद कार्ड होल्डर्स के पेमेंट करने के अनुभव में सुधार होगा. डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होंगे.
इन नए नियमों का उद्देश्य क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिये पेमेंट को पहले से अधिक सुरक्षित बनाना है. ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन, पॉइंट ऑफ सेल (POS) या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेंगे, तो सभी डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव होगी.

रिजर्व बैंक ने पेमेंट कंपनियों को ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डेटा स्टोर करने से साफ मना कर दिया है. अब कार्ड के बदले एक वैकल्पिक कोड पेमेंट कंपनियों को देना होगा, जिसे टोकन नाम दिया है. ये टोकन यूनिक होंगे और कई कार्ड्स के लिए एक ही टोकन से काम चल जाएगा.

ग्राहक से मंजूरी लिए बिना उसकी क्रेडिट लिमिट को नहीं बढ़ाया जा सकता है. साथ ही अगर कोई पेमेंट नहीं किया है तो शुल्क या टैक्स आदि का ब्याज जोड़ते समय कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता है.

रिजर्व बैंक का कहना है कि कार्ड के बदले टोकन  से पेमेंट की व्यवस्था लागू होने से फ्रॉड के मामले कम होंगे. अभी ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जानकारियां लीक हो जाने से उनके साथ फ्रॉड होने का रिस्क बढ़ जाता है. नई व्यवस्था से फ्रॉड के ऐसे मामलों में कमी आने का अनुमान है.

RBI ने उन नियमों को लागू करने में कोई राहत नहीं दी है, जो फिनटेक कंपनियों को प्रभावित करने वाले हैं. इनमें से कुछ प्रवाधान को-ब्रांडेड कार्ड के लिए है, जिनमें Slice, Uni, OneCard, Fi, PayU’s,Jupiterआदि शामिल हैं.

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