उन्नाव रेप केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद निलंबित की; विरोध प्रदर्शन स्थल से पीड़िता और मां को पुलिस ने हटाया

पीड़िता और उनकी मां को इंडिया गेट से हटाया गया; परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में HC के फैसले को चुनौती देने का ऐलान किया।

एक बार फिर देश में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय प्रणाली पर बहस छिड़ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्नाव रेप केस में सजा-ए-मौत भुगत रहे पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद को निलंबित करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।

अदालत ने सेंगर को 15 लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड और तीन गारंटरों के साथ जमानत देने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने उन्हें पीड़िता के निवास से कम से कम पांच किलोमीटर दूर रहने, और पीड़िता और उनकी मां से किसी भी प्रकार का संपर्क या धमकी न देने के निर्देश दिए। हालांकि सेंगर अभी भी पीड़िता के पिता की हत्या मामले में 10 साल की जेल की सजा भुगत रहे हैं।

हाईकोर्ट के फैसले के कुछ घंटे बाद, पीड़िता अपनी मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना के साथ इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचीं। उन्होंने अदालत के फैसले की निंदा की और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को स्थल से हटाया, जिससे सामाजिक और राजनीतिक हलकों में हंगामा मच गया।

पीड़िता ने हाईकोर्ट के आदेश को “भय और असुरक्षा” का कारण बताया और सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान किया। समाज और विपक्षी नेता इस फैसले को लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं और इसे यौन अपराध पीड़ितों के लिए न्याय प्रणाली में चुनौती माना जा रहा है।

@MUSKAN KUMARI

 

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Author: NCRLOCALDESK

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