उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

SC ने दोषी कुलदीप सेंगर से दो हफ्ते में जवाब तलब किया, चार हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई

उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।

यह मामला वर्ष 2017 का है, जब उन्नाव की एक नाबालिग लड़की ने तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता और उसके परिवार को लंबे समय तक धमकियों, हमलों और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। वर्ष 2020 में दिल्ली की विशेष अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

हाल ही में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद पीड़िता पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिका में कहा गया कि इतने गंभीर अपराध में दोष सिद्ध हो जाने के बाद जमानत देना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे पीड़िता की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट किया कि पीड़िता के अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा सर्वोपरि है। अदालत के इस फैसले के बाद एक बार फिर उन्नाव रेप केस देशभर में चर्चा का विषय बन गया है।

@MUSKAN KUMARI

 

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Author: NCRLOCALDESK

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