आबकारी घोटाला केस: ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां हटाने को लेकर ED पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी ट्रायल कोर्ट की ओर से की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। ईडी ने अदालत से 27 फरवरी के आदेश में एजेंसी के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने का निर्देश देने की अपील की है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने की। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत में दलील दी कि जिस मामले में ट्रायल कोर्ट ने एजेंसी के खिलाफ टिप्पणियां की हैं, उसमें ईडी का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। उन्होंने कहा कि अदालत ने बिना एजेंसी का पक्ष सुने ही उसके खिलाफ सख्त टिप्पणियां कर दीं, जबकि ऐसी स्थिति में पहले एजेंसी को सुनना जरूरी था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की है।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा सीबीआई और उसके जांच अधिकारी के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी थी। सीबीआई की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की गई है।

ईडी ने अपनी याचिका में कहा है कि ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां अत्यधिक और अनुचित हैं। एजेंसी का तर्क है कि अदालत ने बिना सबूतों की समीक्षा और बिना उसका पक्ष सुने ही अनुमान के आधार पर कठोर टिप्पणियां कीं। ईडी ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी इन टिप्पणियों को आदेश से हटाया जाए।

गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को सीबीआई के आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को आरोपमुक्त करते हुए जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर कई कड़ी टिप्पणियां की थीं। यह मामला आम आदमी पार्टी सरकार की 2021 की दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसकी जांच सीबीआई और ईडी अलग-अलग कर रही हैं।

@MUSKAN KUMARI

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Author: NCRLOCALDESK

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