हैदराबाद: बुली बाई ऐप में एक विशेष धर्म की महिलाओं को निशाना बनाते हुए उनकी बोली लगवाई जा रही थी। इस केस ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। इसी तरह का मामला अब हैदराबाद में सामने आया है। यहां एक महिला उस समय हैरान हो गईं जब उनके पास सेक्स करने के कॉल आने लगे। किसी ने उनके प्रोफाइल को कॉल गर्ल बताया। महिला को इंस्टाग्राम पेज टीम त्रिशूल का पता चला, जहां महिला के खिलाफ गलत बातें लिखी गई थीं। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने पेज एडमिन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
हैदराबाद की एक 20 वर्षीय अंडर-ग्रेजुएट छात्रा ने आरोप लगाया कि उसे इंस्टाग्रामर सामाजिक रूप से तंग कर रहा है। उसका दो और दोस्तों के साथ वीडियो पोस्ट करके फॉलोवर्स से उनके खिलाफ गलत बातें कही गई हैं। पेज ने 29 जुलाई, 2022 को वीडियो शेयर किया। इसे दो दिन पहले फिर से शेयर किया गया। हालांकि, इस बार इसमें अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। पुलिस ने बताया कि यह इंस्टा पेज टीम त्रिशूल किसी बड़े गिरोह का हिस्सा लगता है
8000 से ज्यादा फॉलोअर्स
पीड़ित ने अपनी शिकायत में कहा है कि इस पेज की मॉडस ऑपरेंडी यह है कि ये लड़कियों को निशाना बनाते हैं। लड़कियों के निवास, कार्यस्थल, कॉलेज और पारिवारिक पृष्ठभूमि जैसे विवरण लेते हैं और फिर उसे पेज पर फॉलोअर्स से साथ शेयर करते हैं। उसके बाद लड़कियों के खिलाफ अभद्रता शुरू होती है। उसे बदनाम किया जाता है। इस पेज के 8,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं।
इस तरह के कई वीडियो मिले
शिकायत करने वाली लड़की ने कहा कि पेज पर इंटर-कम्युनिटी जोड़ों के वीडियो भी शेयर होते हैं। फॉलोअर्स को उकसाकर कपल को रोकने के लिए कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि ये जहां भी मिलें इन्हें मौके पर पीटें और सबक सिखाएं। लड़की ने कहा कि उसका वीडियो पोस्ट होने के बाद वह मानसिक तनाव में है। बहुत सारे दोस्तों और परिवार ने वायरल वीडियो देखा है और यह जानने के लिए पहुंच रहे हैं कि क्या हुआ? यह मेरे काम और पढ़ाई में बाधक हो गया है।
पुलिस ने इंस्टाग्राम को लिखा
सहायक पुलिस आयुक्त, साइबर अपराध, केवीएम प्रसाद ने कहा कि उन्होंने इंस्टाग्राम पेज पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ दुर्व्यवहार किया। हमने दो दिन पहले मामला दर्ज किया था। हमें अब तक केवल एक शिकायत मिली है। हमने पेज के बारे में जानकारी मांगने के लिए इंस्टाग्राम को लिखा है। इंस्टाग्राम पेज के खिलाफ आईपीसी की धारा 354डी (पीछा करना) और 509 (शब्द, हावभाव या हरकत से किसी महिला का शील भंग करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।