बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिंगर आशा भोसले के नाम, आवाज और पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश के बाद अब AI प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स साइट्स और अन्य कंपनियां उनके नाम या आवाज का व्यापारिक या निजी फायदा नहीं उठा सकती हैं।
कोर्ट का निर्णय:
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि AI टूल्स का इस्तेमाल कर सेलिब्रिटी की आवाज की नकल करना उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है। इन टूल्स के जरिए उनकी आवाज को बदला या दोहराया जाना उनके पब्लिक और पर्सनल आइडेंटिटी का अहम हिस्सा है।
शिकायत का विवरण:
आशा भोसले ने कोर्ट का रुख तब किया जब उन्होंने देखा कि कई जगह उनका नाम और पहचान गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही थी। शिकायत में शामिल थे:
AI कंपनी Mayk, जिन्होंने उनकी आवाज का AI क्लोन बनाया और वितरित किया।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स: अमेजन और फ्लिपकार्ट, जिन्होंने उनकी तस्वीर वाले पोस्टर और मर्चेंडाइज बिना अनुमति बेचे।
टेक प्लेटफॉर्म गूगल, यूट्यूब पर AI कंटेंट में उनकी आवाज की नकल के लिए।
स्वतंत्र कलाकार, जिन्होंने उनकी तस्वीर वाले कपड़े बेचें।
आशा भोसले की टीम का बयान:
टीम ने कहा कि यह बिना अनुमति इस्तेमाल उनके 80 साल के करियर, प्रतिष्ठा और गुडविल को नुकसान पहुंचाता है। आशा भोसले ने अपने करियर में पद्म विभूषण, दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड और दो ग्रैमी नामांकन हासिल किए हैं।
कोर्ट का आदेश:
कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों के खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया। अब किसी भी प्लेटफॉर्म या सेलर को आशा भोसले का नाम, तस्वीर या आवाज बिजनेस या निजी फायदा लेने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।
साथ ही, कोर्ट ने सभी प्लेटफॉर्म और सेलर्स को सभी कंटेंट और प्रोडक्ट लिस्टिंग हटाने का आदेश दिया और उल्लंघन करने वालों की जानकारी आशा भोसले को देने को कहा।
बॉलीवुड में पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के केस:
नवंबर 2022: अमिताभ बच्चन – दिल्ली हाईकोर्ट
सितंबर 2023: अनिल कपूर – पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स
मई 2024: जैकी श्रॉफ – वॉइस, डायलॉग और इमेज का इस्तेमाल
सितंबर 2025: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन – नाम, फोटो, AI/डीपफेक इमेज और मर्चेंडाइज
करण जौहर – नाम, इमेज और मर्चेंडाइज के दुरुपयोग
आशा भोसले का यह केस AI और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षा में एक बड़ा उदाहरण बन गया है। अब किसी भी प्लेटफॉर्म या सेलर को बिना अनुमति सेलिब्रिटी की पहचान, आवाज या तस्वीर का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी।
@AT Saumya
 
				Author: BiharlocalDesk
ASAIN TIMES NEWS NETWORK
 
								 
								

 
															




