पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को नाबालिग से रेप केस में हाईकोर्ट से बरी

 

पटना (एशियन टाइम्स ब्यूरो) —
RJD के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में गुरुवार को बरी कर दिया। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए उन्हें राहत दी।

यह मामला 6 फरवरी 2016 का है, जब नालंदा जिले के नवादा स्थित उनके आवास पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। आरोप लगने के बाद पार्टी ने राजबल्लभ यादव को निष्कासित कर दिया था। निचली अदालत ने इस मामले में राजबल्लभ यादव, सुलेखा देवी और राधा देवी को आजीवन कारावास तथा तीन अन्य आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई थी।

पीड़िता के अनुसार, उसे जन्मदिन पार्टी में ले जाने के बहाने आरोपी सुलेखा देवी और उसकी मां नवादा स्थित राजबल्लभ यादव के मकान ले गईं, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। 7 फरवरी को उसे घर छोड़ते समय 30 हज़ार रुपये देकर चुप रहने की धमकी दी गई, लेकिन 9 फरवरी को उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

 

Noida Desk
Author: Noida Desk

मुख्य संपादक (Editor in Chief)

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