अभी राजधानी पटना से बड़ी खबर ये आ रही हैं की बिहार के पूर्व विधि मंत्री कार्तिकेय सिंह की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज किया है। दानापुर कोर्ट ने अपहरण के मामले की सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रखा था। कार्तिकेय कुमार के वकील जनार्दन राय ने खुद इस बात की जानकारी दी थी। जिस पर अब कोर्ट का फैसला आ चुका है। बता दें कि 2015 और 2017 में भी उनकी जमानत याचिका रद्द हुई थी।
बता दें, कार्तिकेय कुमार के वकील जनार्दन राय ने अपनी बात रखने का समय मांगा था। इस पर जज ने उन्हें शाम तक अपनी बात रखने को कहा था। शाम 4. 30 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दरअसल, पूर्व मंत्री कार्तिकेय कुमार की आज दानापुर कोर्ट में पेशी थी, लेकिन वे पेश नहीं हो सके थे। कार्तिकेय कुमार के वकील कोर्ट में बात रखी। पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह की जमानत याचिका को दानापुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लोक अभियोजक मोहम्मद कलाम अंसारी ने बताया कि कई बिंदुओं पर बहस के बाद कोर्ट ने कार्तिकेय कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
बता दें कि 2014 में राजीव रंजन को अगवा कर लिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है। इसको लेकर आज दानापुर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। पूर्व विधि मंत्री कार्तिकेय सिंह की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब कार्तिकेय सिंह को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।